दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा ₹5000 का पुरस्कार
बदायूं। 26 जून — कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी अवनीश राय की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों के पालन, और जनजागरूकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को निकटतम अस्पताल पहुंचाने वाले “नेक नागरिकों” (गुड सेमेरिटन) को ₹5000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एक सप्ताह तक सरकारी या निजी अस्पतालों में ₹1.5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की है, जिसका शासनादेश भी जारी हो चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रीवेंस रिड्रेसल अधिकारी को नामित कर सूचनाएं भारत सरकार को भेजी जाएंगी।
सड़क सुरक्षा के लिए दिए गए निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि:
- सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
- आमजन को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जाए।
- दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट और चार पहिया चालकों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, मोबाइल का उपयोग करते हुए ड्राइविंग और नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई हो।
- ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष ध्यान देते हुए सुधारात्मक कार्य कराए जाएं।
उन्होंने सड़क सुरक्षा की फोर-ई रणनीति — इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इमरजेंसी केयर — पर कार्य करने व लोगों को इसके प्रति जागरूक करने पर बल दिया।
दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े
जिलाधिकारी ने बताया कि:
- मई 2024 की तुलना में मई 2025 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
- जनवरी से मई 2024 बनाम जनवरी से मई 2025 के दौरान भी दुर्घटनाओं और मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
अतिरिक्त निर्देश
- जनपद के प्रमुख मार्गों पर हर सप्ताह सड़क किनारे की झाड़ियों की कटाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिकों की सूची तैयार करें ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके।
एआरटीओ (प्रवर्तन) की रिपोर्ट
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अंबरीश कुमार ने बताया कि 01 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक निम्न कार्रवाई की गई:
उल्लंघन का प्रकार | चालान की संख्या |
---|---|
ओवर स्पीडिंग | 377 |
बिना हेलमेट दोपहिया वाहन | 1145 |
पिलियन राइडर बिना हेलमेट | 96 |
बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन | 274 |
रॉन्ग साइड ड्राइविंग | 81 |
नशे में वाहन चलाना (ड्रंकन ड्राइविंग) | 10 |
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग | 55 |
ओवरलोडिंग (यात्री वाहन) | 85 |
ओवरलोडिंग (मालवाहक वाहन) | 110 |
बिना लाइसेंस ड्राइविंग | 291 |
अंडर एज ड्राइविंग | 03 |
बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप | 43 |
स्कूल वाहन मानकों के अनुरूप न होने पर | 17 |
बिना फिटनेस वाहन | 290 |
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।