त्योहारों के दृष्टिगत बदायूं में 29 सितम्बर तक लागू रहेगी धारा 163

बदायूं।1 अगस्त। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अरुण कुमार ने बताया कि अगस्त व सितम्बर 2025 में रक्षाबंधन, चेहलुम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा पूजा, महाराज अग्रसेन जयंती, दशहरा (महाष्टमी) जैसे अनेक त्योहारों के साथ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 का आयोजन प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह आशंका है कि कुछ अराजक, समाज-विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में जातीय, साम्प्रदायिक अथवा वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने, अफवाहें फैलाने व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इससे जनपद की शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

इन्हीं संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जनपद बदायूं में 01 अगस्त 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी 1973 की धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

शकील भारती संवाददाता

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