पुराने स्कूल वाहनों का पंजीयन किया जाएगा निरस्त

बदायूं,। उसावां थाना क्षेत्र के गांव नवीगंज के बीच में   स्कूल बस  व बैन की टक्कर आमने-सामने हुई थी  टक्कर में चार बच्चों की मौत हुई थी इसके बाद अब ए आरटीओ प्रशासन हरकत में आया है। और स्कूल बहन की चेकिंग लगातार जारी है 15 साल पुराने स्कूली वाहनों के पंजीयन निलंबित होने के बाद पंजीयन निरस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिये एआरटीओ द्वारा सभी स्कूल वाहन स्वामियों के लिये नोटिस जारी किये जा चुके हैं। एआरटीओ प्रवर्तन ने कहा है कि अतिशीघ्र 15 साल पुराने स्कूली वाहनों का पंजीयन निरस्त कराकर कार्यालय से कैंसिल का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें।

मोटर यान अधिनियम के अनुसार स्कूलों में 15 साल पुराने वाहनों का संचालन नहीं किया जा सकता है। परिवहन अधिकारियों ने जनपद में जब ऐसे वाहन चिन्हित कराये तो इनकी संख्या 156 निकलकर आयी है। परिवहन अफसरों ने इन स्कूल वाहनों का पहले तो पंजीयन निलंबित किया। इसके बाद पंजीयन कैंसिल के लिये संबंधित वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिये। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि बिना किसी देरी के 15 साल पुराने स्कूल वाहन का पंजीयन निरस्त करा लें। 15 साल पुराने स्कूली वाहन का किसी हाल में संचालन नहीं होने दिया जायेगा। अगर कोई 15 साल पुराना वाहन संचालित होते पाया गया तो संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।

एआरटीओ प्रवर्तन अंबरीश कुमार ने बताया कि जो स्कूल वाहन 15 साल पुराने हो गये हैं उनका पंजीयन अतिशीघ्र कैंसिल करा लें। 15 साल पुराने स्कूल वाहनों का संचालन नहीं होने दिया जायेगा।

15 साल पुराने स्कूल वाहनों का पंजीयन निरस्त कराने के लिये सबसे पहले बरेली आरटीओ के यहां से परमिट कैंसिल कराना होगा। इसके बाद बदायूं एआरटीओ के यहां आरसी कैंसिल के लिये प्रकिया पूरी करनी होगी। वाहन के चेसिस की प्लेट कटवाकर कार्यालय में जमा करनी होगी। यह प्रकिया पूरी करने के दो दिन बाद पंजीयन कैंसिल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत स्कूल वाहनों के अनुसार कुल स्कूल वाहनों की संख्या 460 हैं। इनमें 156 स्कूल वाहन 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। इनका संचालन रोक दिया गया है। ये वाहन वर्तमान में असित्व हीन हैं।

शकील भारती संवाददाता

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