बदायूं। 15 साल पुराने वाहनों का पुन रजिस्ट्रेशन न कराने पर एआरटीओ ने 800 वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया है। इन वाहनों के लिए पुन रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित नहीं किया जा सकता है। पंजीयन निलंबित वाला कोई वाहन अगर संचालित होते हुए मिलता है तो प्रवर्तन दल द्वारा सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ कार्यालय की ओर से 15 साल पुराने 2700 वाहन स्वामियों को गत वर्ष पुन पंजीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद करीब 1900 वाहन स्वामियों ने एआरटीओ कार्यालय में संपर्क साधकर अपने कार, बाइक एवं अन्य नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों का पुन रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन 800 वाहन स्वामियों ने नोटिस के बाद भी
अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ऐसे वाहनों का बीते दिनों एआरटीओ प्रशासन ने पंजीयन निलंबित कर दिया। इसके साथ ही इन वाहनों की सूची प्रवर्तन दल को उपलब्ध करायी है एवं चेकिंग में निलंबित पंजीयन वाले वाहन मिलने पर सीज करने की कार्रवाई के लिए कहा है। एआरटीओ प्रशासन आरबी गुप्ता ने बताया कि जिन 15 साल पुराने वाहनों का पुन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया उनका पंजीयन निलंबित कर दिया गया है।
जिन वाहन स्वामियों के लिए 15 साल पुराने वाहन का पंजीयन फिर से नहीं कराना है वह अपने वाहन का चेंसिस कटवाकर कार्यालय में जमा करें एवं पंजीयन निरस्त की कार्रवाई कराएं। वहीं जो वाहन स्वामी पुन पंजीयन कराना चाहते हैं वह जल्द करा लें।
पुन: कारये पंजीकरण
15 साल पुराने वाहन का पुन पंजीकरण कराना बेहद आसान है। इसके लिए फार्म नंबर 25 पर चेसिस नंबर उतारकर गाड़ी के साथ कार्यालय में संपर्क करें। बाइक के पुन रजिस्ट्रेशन के लिए एक हजार एवं कार के पुन रजिस्ट्रेशन के लिए पांच हजार निर्धारित शुल्क है। इसके साथ ही ग्रीन टैक्स भी जमा करना होगा। ग्रीन टैक्स नये वाहन के रजिस्ट्रेशन के दौरान जितना लगा था उसका 10 फीसदी देना