
संभल। (बहजोई )जिला उपभोक्ता आयोग जनपद संभल ने एक परिवाद की सुनवाई करते समय सुनाया आदेश
बहजोई निवासी सूर्य प्रकाश उर्फ राजू का बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा कार्यालय बहजोई में एक बचत खाता है जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री टिंकल वार्ष्णेय के भविष्य के लिए₹100000 की एफडी बनाने के लिए 29 12 2017 को आवेदन किया तत्कालीन प्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा एक सावधि जमा का प्रमाण पत्र संख्या 540 518 जिस पर परीपकता धनराशि 120448 रुपए अंकित कर उपलब्ध करायी गई जब एफडी के पैसों की आवश्यकता हुई तो वह उसके भुगतान को प्राप्त करने के लिए 27 1 2023 को बहजोई स्थित बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यालय में पहुंचे और अपने प्रश्नगत एफडी की परिपक्वता की धनराशि 12448 रुपए की मांग की तो बैंक कर्मचारियों द्वारा उन्हें बताया गया की प्रश्नगत एफ डी का भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको जिस दिन एफडी जारी की गई थी उस दिन आपके खाते से ₹100000 की धनराशि बैंक द्वारा आहरित नहीं की गई थी तब परिवादी सूर्य प्रकाश राजू ने अपनी आपत्ति जाहिर की जिस पर बैंक

कर्मियों द्वारा उनकी शिकायत का निस्तारण करने से इनकार कर दिया गया तब उन्होंने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया तो अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10-3-23 को एक नोटिस बैंक को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया कि परिवादी की प्रश्नगत एफडी की धनराशि का भुगतान नियम अनुसार परिवादी को कर दें परंतु उसकी भी सुनवाई उनके द्वारा नहीं की गई तो परिवादी की ओर से अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग जनपद संभल में एक परिवाद आयोजित किया गया जहां दोनों पक्षों को बुलाया गया तो बैंक ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए बताया कि बर्बादी के खाते से एचडी की धनराशि बनाए जाने के लिए₹100000 की धनराशि हरित नहीं की गई थी जिस

कारण बर्बादी को किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जा सकती दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आयोग के अध्यक्ष व महिला सदस्य ने अपना निर्णय सुनाते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक को आदेश किया कि वह प्रश्न गत मूल टीडीआर संख्या 540518 कागज संख्या 15 क1 को जारी करने वाले प्रबंधक व वरिष्ठ प्रबंधक के वेतन से मुबलिग 10=10 हजार रुपए काटकर परिवादी को कुल मबलिग ₹20000 बतौर क्षतिपूर्ति अंदर दो माह में अदा करें
इसके अलावा विपक्षी परिवादी को ₹5000 वाद व्यय में के मद में भी आदा करेंगे
नियत अवधि में धनराशि का भुगतान न किए जाने पर ब्याज 7% वार्षिक की दर से देय होगा।