श्रीराम ट्रांसपोर्ट व फाइनेंस कंपनी के मुख्य प्रबंधक के खिलाफ  गैर जमानतीय वारंट जारी

 लव मोहन एडवोकेट

संभल। जिला उपभोक्ता आयोग  संभल ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी के मुख्य प्रबंधक द्वारा आदेश का पालन न किए जाने के कारण उनके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किए हैं मामला है बबराला निवासी अरुण कुमार वर्मा का जिन्होंने एक वाहन श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी से प्राप्त किया था और उसकी कीमत भी अदा की परंतु 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के उपरांत हुई उनके नाम कंपनी द्वारा वाहन अंतरित नहीं

किया गया जिस कारण उन्होंने अपना वाहन अलीगढ़ में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस पर जमा कराया और अपनी जमाधान राशि की मांग की तो विपक्षी द्वारा निरंतर टालमटोल किया जाता रहा जिस पर उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया जिन्होंने उनकी बात को रखते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में एक परिवाद आयोजित किया माननीय आयोग द्वारा विपक्षी श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी को आदेशित किया गया कि वह उसकी कीमत मय वार्षिक ब्याज

सहित तथा बाद व्यय और आर्थिक क्षतिपूर्ति अंदर दो माह में अदा करें परंतु विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो अरुण कुमार वर्मा ने पुनः अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया जिन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में आदेश का अनुपालन न करने के लिए बाद आयोजित किया आयोग द्वारा विपक्षी को तलब करके उनसे पूछा गया कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया तो उन्होंने मात्र यह कहा कि हमने अपीलयोजित की है जिस पर अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने कहा की अपील में कोई भी स्थगन आदेश आयोग के आदेश के संबंध में नहीं दिए गए हैं ऐसी स्थिति में विपक्षी के विरोध गैर जमानतीय वारंट जारी कर आदेश का अनुपालन कराया जाना चाहिए जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण कंपनी के मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किए गए हैं।

 

 शकील भारती संवाददाता

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