11 जुलाई से होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

बदायूँः 10 जुलाई। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्यायुक्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियांं को माह जुलाई, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध दिशा निर्देश दिये गये है, जिसके दृष्टिगत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 क्रिगा0 गेहूॅ व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण आज दिनांक 11 जुलाई से प्रारम्भ होकर 22 जुलाई 2023 के मध्य तक किया जायेगा।

जनपद में प्रचलित समस्त उचित दर दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी एंव अन्त्योदय योजना के लगभग साढे पांच लाख राशन कार्ड प्रचलित है। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राशनकार्डधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि माह जुलाई, 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण आज दिनांक 11 जुलाई से प्रारम्भ होकर 22 जुलाई 2023 के मध्य तक किया जायेगा।

इस मध्य अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 क्रिगा0 गेहूॅ व 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किलोग्राम गेहॅू व 03 किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। पात्र लाभार्थी सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से उक्त अवधि में निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। इन वितरण दिवसों में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि 22 जुलाई 20 जायेगा।

शकील भारती संवाददाता

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *