बदायूं के सीएमओ  कार्यालय में दम तोड़ रहा सूचना कानून

बदायूं । सूचना के अधिकार का प्रयोग करते हुए सूचना सामाजिक कार्यकर्ता हरि प्रताप सिंह राठोड़ एडवोकेट ने 24 मई 2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं के लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना मांगी गई :-

“”(1) जनपद बदायूं में पंजीकृत निजी चिकित्सालय, क्लीनिक , अल्ट्रासाउंड सेन्टर, पैथोलॉजी की सूची नाम, पता, स्वामी, संचालक का नाम व पता , सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों, रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट के नाम व पते, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तिथि व वैधता अवधि सहित उपलब्ध करावे।
(2) जनपद बदायूं में निजी चिकित्सालय क्लीनिक अल्ट्रासाउंड सेन्टर पैथोलॉजी के पंजीकरण हेतु लंबित आवेदनों की सूची नाम पता स्वामी संचालक का नाम व पता सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सकों रेडियोलॉजिस्ट व पैथोलॉजिस्ट के नाम व पते सहित उपलब्ध करावे।””

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात तीस दिन की अवधि में सुचनाएं प्रदान की जानी थी, किंतु सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। विवश होकर प्रथम अपील दिनांक 06- 07- 2022 को प्रस्तुत की गई, किंतु अभी तक वांछित सूचनाएं प्रदान नहीं की गई।

श्री राठोड़ द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत संख्या 400149222016285 तथा माई ग्रीवांश पोर्टल पर शिकायत संख्या 60000220130928 दर्ज़ कराई गई है। साथ ही प्रथम अपील के निस्तारण की समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जायेगी एवम भारतीय दण्ड संहिता का भी आश्रय लिया जाएगा।

शकील भारती ब्यूरो चीफ

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