संभल। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुख्य प्रबंधक लखनऊ व शाखा प्रबंधक चंदौसी के खिलाफ जारी हुए जमानती वारं
चंदौसी निवासी जगदीश पुत्र सियाराम ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड शाखा चंदौसी मैं टर्म डिपाजिट योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 में ₹144000 जमा करे थे जो कि मेच्योर होने पर जगदीश द्वारा विपक्षीगण से
अपनी जमा धनराशि में व्यास सहित रुपए की मांग की गई जिस पर विपक्षीगण द्वारा उसे निरंतर टाला जाता रहा तब उसने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग जनपद संभल में आयोजित किया जहां दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आयोग के अध्यक्ष व सदस्य ने सुनवाई करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया था कि वह 2 माह के अंदर उसकी जमा धनराशि मय 9% ब्याज सहित परिवादी को अदा करें तथा ₹5000 परिवाद व्यय अदा करें आयोग के आदेश के अनुपालन विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया तो जगदीश ने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से पुनः आयोग का दरवाजा खटखटाया आयोग द्वारा नोटिस जारी कर आयोग के आदेश का अनुपालन न किये जाने का कारण पूछा गया परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ तब आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव व सदस्य आशुतोष ने सहारा क्रेडिट कारपोरेट सोसायटी के मुख्य प्रबंधक लखनऊ व शाखा प्रबंधक चन्दौसी के गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर आयोग के समक्ष 21 अक्टूबर 2022 तक हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।