दहेज सम्बन्धित  शिकायत  के लिये दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी को बताये

बदायूं । दहेज प्रतिषेध अधिकारी अभय कुमार द्वारा जानकारी दी गयी कि दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। आज सरकार न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिये बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिये कई कानून (दहेज निषेध अधिनियम 1961) और योजनाओं द्वारा सुधार हेतु प्रयासरत है। इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है। दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज की अंतरात्मा को पूरी तरह से जगाने की ज़रूरत है ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए। दहेज सम्बन्धित किसी भी शिकायत लिये दहेज प्रतिषेध अधिकारी अभय कुमार मोवाइल नम्बर 7518024013 या प्रतिक्षा मिश्रा सेन्टर मैनेजर वन स्टाप सेन्टर मोवाइल नम्बर 9719674435 अथवा 181 महिला हैल्पलाइन तथा कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कमरा नं0 129 विकास-भवन, बदायूँ या कार्यालय वन स्टाप सेन्टर, जिला महिला चिकित्सालय, बदायूँ में सम्पर्क कर सकते हैं।

शकील भारती संवाददाता

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