बिना फिटनेस के स्कूली वाहनों का पंजीकरण होगा निरस्त


बदायूँ : 01 अगस्त। जिलधिकारी निधि श्रीवास्तव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक दशा में 15 अगस्त तक स्कूली वाहनों के फिटनेस की कार्यवाही पूर्ण नहीं कराई तो उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए। इसके लिए स्कूल स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि निर्धारित समय के बाद कोई स्कूली वाहन फिटनेस की कार्यवाही पूर्ण कराने आता है तो उसके वाहन का फिटनेस भी किया जाए। डीएम ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा की न केवल नैतिक बल्कि

शासकीय जिम्मेदारी है कि स्कूलों के वाहन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। उन्होंने निर्देश दिए कि समय पर फिटनेस न कराने वालों के साथ कोई रियायत न बरती जाए।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सड़क सुरक्षा समिति एवं रोड सेफ्टी पॉलिसी की बैठक के दौरान डीएम ने निर्देश दिए कि दुर्घटना के समय घायलों और मृतकों की कैसे सहायता की जाए, इस सम्बंध में एआरटीओ विद्यालयों तथा ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग दिलाएं, जिससे वह यथास्थिति दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों व मृतकों की

सहायता कर सकें। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि वह सुनिश्चित करें कि सूचना मिलते ही तत्काल दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस पहुचे। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि गत वर्ष 2023 के माह जून में 43 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 27 की मृत्यु तथा 33 घायल हुए, जबकि 2024 के माह जून में 46 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 35 की मृत्यु तथा 26 घायल हुए। गत वर्ष की अपेक्षा 6.9 प्रतिशत दुर्घटनाओं, 29.6 प्रतिशत मृत्यु एवं 1.14 प्रतिशत घायलों में बढ़ोत्तरी हुई है।

हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के पंजीकृत मामलों में पहले मृत्यु होने पर 25 हजार रुपए की सहायता राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब दो लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पहले 12 हजार 500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेनू सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन अम्बरीश कुमार सहित पुलिस अधिकारी, अन्य सम्बंधित अधिकारी और विद्यालयों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

शकील भारती संवाददाता

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