
बदायूँ, 25 अप्रैल।
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर मिली सूचना के आधार पर मूसाझाग थाना क्षेत्र में प्रस्तावित एक बाल विवाह को समय रहते रोक दिया गया। सूचना के अनुसार 27 अप्रैल 2026 को एक किशोरी की शादी तय थी।
मामले की जानकारी मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक कमल शर्मा ने जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और बाल कल्याण समिति को सूचित किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार के आदेश पर संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।
टीम ने किशोरी और उसके परिजनों से बातचीत कर आयु प्रमाण की जांच की, जिसमें किशोरी की उम्र लगभग 13 वर्ष पाई गई। इसके बाद परिवार को बाल विवाह के दुष्परिणामों और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में समझाया गया।
जागरूकता के बाद किशोरी के पिता ने बीट इंचार्ज की मौजूदगी में शपथ पत्र दिया कि वह अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले नहीं करेंगे। साथ ही किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई।
समय पर हस्तक्षेप और जागरूकता के चलते एक नाबालिग की शादी रुक गई, जो प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता का एक सराहनीय उदाहरण है।




