अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को लेकर जिला प्रोबेशन अधिकारी का संदेश

बदायूँ। आगामी अक्षय तृतीया (19 अप्रैल 2026) के अवसर पर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने जनपदवासियों से जागरूकता और सहयोग की अपील की है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली एवं शासन स्तर से इस संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, थानाध्यक्षों एवं बाल कल्याण समिति सहित सभी

संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह की संभावित घटनाओं पर विशेष नजर रखें और उन्हें रोकने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दें।
उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो उसे तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते कार्रवाई कर इस कुप्रथा को रोका जा सके।
शिकायत एवं सूचना के लिए महत्वपूर्ण संपर्क:
जिला प्रोबेशन अधिकारी, अभय कुमार – 7518024013
रवि कुमार (संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई) – 9411468148
महिला हेल्पलाइन – 181
प्रतीक्षा मिश्रा (सेंटर मैनेजर, वन स्टॉप सेंटर) – 9719674435
चाइल्ड हेल्पलाइन (टोल फ्री) – 1098
कमल शर्मा (परियोजना समन्वयक, चाइल्ड हेल्पलाइन) – 9410294945
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से ही जनपद बदायूँ को बाल विवाह जैसी कुरीति से मुक्त किया जा सकता है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

शकील भारती संवाददाता

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *